भिवानी, 25 अप्रैल। कोविड-19 महामारी संक्रमण के बचाव को लेकर लागू किए गए लॉक डाउन के दौरान नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र के अंदर और बाहर स्थित दुकानें 26 अप्रैल से निर्धारित शतों के अनुरूप खोली जा सकेंगी। दुकानों पर पहले से कार्यरत वर्करस में से आधे वर्करस ही काम कर सकेंगे। दुकान पर काम करने वाले वर्करस के लिए मास्क और सोशल दूरी बनाए रखनी होगी।
दुकानें खोलने का समय सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक का है।
उपायुक्त अजय कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि लॉक डाउन के दौरान नगर परिषद/नगर पालिका के दायरे से बाहर के क्षेत्र में वे सभी दुकानें जो शॉप एंड एस्टेबलीशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत हैं, वे पहले की अपेक्षा आधे वर्करस के साथ खोली जा सकती हैं। इनमें मल्टीब्रेंड या सिंगल ब्रेंड की शॉप/मॉल शामिल नहीं हैं। कोविड-19 महामारी से बचाव हेतू वर्करस के लिए मास्क पहनना व दुकानों पर सोशल दूरी बनाए रखनी होगी।
नगर परिषद/ नगर पालिका के दायरे के अंदर की दुकानें
उपायुक्त ने बताया कि नगर परिषद/ नगर पालिका के दायरे के अंदर केवल रिहायसी क्षेत्र की वे सभी एकल दुकानें/स्टैंड अलोन, जो शॉप एंड एस्टेबलीशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत हैं, पहले से आधे वर्करस के साथ खोली जा सकती हैं। इनमें मार्केट कॉम्पलेक्स, मल्टीब्रेंड या सिंगल ब्रेंड की शॉप/मॉल शामिल नहीं हैं। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए इन दुकानों को खोलने के दौरान वर्करस को मास्क पहनना अनिर्वाय और सोशल दूरी बनाए रखनी होगी।

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